दोस्त की पत्नी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा. पढ़िए पूरी रिपोर्ट...

हल्द्वानी: जेल में बंद दोस्त की जमानत कराने के बहाने उसकी पत्नी से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी हरिकृष्ण शर्मा को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुलतान की कोर्ट द्वारा दस साल की सजा सुनाई गई है. अलग-अलग धाराओं में कोर्ट ने उस पर साढ़े सत्ताईस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
हरि कृष्ण शर्मा पर आरोप है कि उसने जेल में बंद दोस्त की जमानत कराने के बहाने उसकी पत्नी को दिल्ली से लालकुआं स्थित एक होटल में बुलवाया. होटल में उसने दोस्त की पत्नी के साथ दुष्कर्म किया. महिला के विरोध करने पर आरोपी ने उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी. पति के जेल से जमानत पर छूटने के बाद दोस्त की पत्नी ने लालकुआं थाने में हरिकृष्ण शर्मा के खिलाफ 24 दिसंबर 2018 को धारा 376, 323, 342, 506 के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया था. सोमवार को कोर्ट ने सुनवाई के बाद हरिकृष्ण शर्मा को दुष्कर्म का दोषी ठहराया था. सहायक शासकीय अधिवक्ता घनश्याम पंत के अनुसार उत्तर प्रदेश के बदायूं क्षेत्र के गड्डीताल उझानी निवासी हरि कृष्ण शर्मा पर दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने के बाद मंगलवार को कोर्ट ने सजा सुनाई. कोर्ट ने धारा 376 के तहत दस साल की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना, धारा 323 में छह माह की सजा सहित 500 रुपये जुर्माना, धारा 504 के तहत एक वर्ष की सजा और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. इसी के साथ ही आरोपी को धारा 506 के तहत दो वर्ष की कैद और एक हजार रुपये अर्थदंड, धारा 342 के तहत छह माह की कैद और 500 रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया गया है.

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