मुर्गों की मौत से दुकान मालिक गिरफ्तार. आज तक नहीं सुना होगा ऐसा केस. पढ़िए पूरी रिपोर्ट

गुरुवार को देहरादून में बल्लूपुर फ्लाई ओवर पर स्कूटर में बंधी रस्सी टूटने से सड़क पर गिरे तीन मुर्गों की वाहनों के नीचे आने से मौत हो गई, जबकि कई मुर्गे बाल-बाल बच गए. वहां से गुजर रहे प्रमुख वन संरक्षक जयराज ने रेस्क्यू टीम बुलाकर आरोपी स्कूटर चालक को गिरफ्तार करा दिया. स्कूटर पर करीब 12 मुर्गे कटे हुए भी मिले, जिन्हें जमीन में दबा दिया गया. जबकि सात मुर्गों को राहत अस्पताल भेजा गया है.

पुलिस के अनुसार बृहस्पतिवार की सुबह शहर के चंदर रोड निवासी शाहनवाज (मूल अमरोहा) मुर्गों को स्कूटर पर उल्टा बांधकर बल्लूपुर फ्लाई ओवर से गुजर रहा था. इसी बीच अचानक स्कूटर में बंधी रस्सी टूट जाने के कारण मुर्गे सड़क पर बिखर गए. फ्लाई ओवर के ऊपर से गुजर रहे वाहनों के नीचे आने से तीन मुर्गों की मौत हो गई. जबकि करीब सात मुर्गे बच गए. इस हादसे के कारण फ्लाई ओवर पर अफरातफरी के बीच वाहनों पर ब्रेक लग गया. इसी दौरान प्रमुख वन संरक्षक जयराज भी वहां से गुजर रहे थे. यह दृश्य देखकर उन्होंने वन विभाग की रेस्क्यू टीम को मौके पर बुला लिया. कांवली रोड रेंज के बीट अधिकारी अंकुर शर्मा की अगुवाई में आई टीम ने आरोपी शाहनवाज को गिरफ्त में ले लिया.
आरोपी को स्कूटर सहित वसंत थाने ले जाया गया. बीट अधिकारी अंकुर की तरफ से पुलिस ने शाहनवाज के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया है. इस हादसे में बचे सात जिंदा मुर्गो को तो पशुओं के राहत अस्पताल भेज दिया गया है. जबकि लगभग 12 कटे हुए मुर्गों को जमीन में दबा दिया गया. एसओ बसंत विहार नत्थीलाल उनियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आरोपी शाहनवाज का चालान किया जा रहा है. प्रमुख वन संरक्षक जयराज का कहना है कि आईपीएस की धारा 428 में यह प्रावधान है कि यदि किसी एनीमल की कीमत 10 रुपये है तो क्रूरता की स्थिति में आरोपी को दो साल की सजा का प्रावधान है. और धारा 429 में यह व्यवस्था है कि यदि एनीमल की कीमत 50 रुपये या उससे अधिक है, तो ऐसी स्थिति में पांच साल तक की सजा हो सकती है.

टिप्पणियाँ