हरिद्वार: बर्खास्त जिला पंचायत अध्यक्ष सविता चौधरी को हाईकोर्ट से फिलहाल नहीं मिली राहत.

नैनीताल। हरिद्वार की बर्खास्त जिला पंचायत अध्यक्ष सविता चौधरी को हाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष हुई. दरअसल बर्खास्त हुई जिला पंचायत अध्यक्ष सविता चौधरी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए शासन के बर्खास्तगी आदेश को चुनौती दी थी.
याचिकाकर्ता सविता चौधरी पर हरिद्वार जिला पंचायत की दुकान आवंटन में गड़बड़ी का आरोप था. तत्कालीन डीएम दीपक रावत ने इस मामले में प्रारंभिक जांच की. जांच में गड़बड़ियों की पुष्टि होने के पर शासन की ओर से पूरे प्रकरण की गढ़वाल कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर जिला पंचायत अध्यक्ष सविता चौधरी को अक्तूबर में बर्खास्त कर दिया गया था. शासन के इस बर्खास्तगी आदेश को सविता चौधरी ने चुनौती देते हुए याचिका दायर करते हुए कहा कि बर्खास्तगी आदेश जारी करने से पहले शासन ने उसका पक्ष तक नहीं सुना. वहीं सरकार की तरफ से कहा गया कि उन्हें नोटिस दिया गया था. याचिकाकर्ता सविता चौधरी की तरफ से शासन के बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने पक्षों की सुनवाई के बाद फिलहाल उन्हें कोई राहत नहीं दी है.

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