शिक्षिका को अश्लील फोटो भेजने वाले आरोपी को तीन साल की सजा. पढ़िए पूरी रिपोर्ट...

नैनीताल: हल्द्वानी के एक निजी विद्यालय में कार्यरत कुसुमखेड़ा क्षेत्र निवासी शिक्षिका ने मुखानी पुलिस को तहरीर सौंपते हुए कहा कि एक व्यक्ति कई दिनों से उसके मोबाइल पर अश्लील मैसेज और आपत्तिजनक फोटो भेजकर उन्हें परेशान कर रहा है. मामले में कार्रवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश आर्य की अदालत ने शिक्षिका को आपत्तिजनक फोटो और अश्लील मैसेज भेजने के आरोप में एक आरोपी को तीन-तीन साल के कठोर कारावास और साथ ही एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.
इस मामले में एक अन्य आरोपी को संदेह के लाभ के आधार पर दोषमुक्त करार दिया है. अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक अभियोजन अधिकारी मोहन सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 फरवरी 2016 को हल्द्वानी के एक निजी विद्यालय में कार्यरत शिक्षिका द्वारा मुखानी पुलिस को तहरीर सौंपी गई थी जिसमें कहा था कि कई दिनों से एक व्यक्ति उसके मोबाइल पर अश्लील मैसेज और आपत्तिजनक फोटो भेजकर उनको परेशान कर रहा है. आरोप था कि युवक पीड़िता के आपत्तिजनक फोटो बनाकर उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की भी धमकी दे रहा है. शिकायत के दौरान पीड़िता ने संबंधित व्यक्ति का मोबाइल नंबर भी पुलिस को उपलब्ध कराया. संबंधित धाराओं में मुखानी पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज किया. पुलिस ने जांच के बाद मोबाइल नंबर के आधार पर बागेश्वर निवासी धरमपाल मौर्य और विक्रम मेहता को गिरफ्तार कर लिया. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश चंद्र आर्य की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश हुए. न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद आरोपी विक्रम सिंह मेहता को आईपीसी और आईटी एक्ट की अलग-अलग धाराओं में तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास और एक-एक हजार के जुर्माने की सजा सुनाई. वहीं धरमपाल मौर्य को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी मोहन सिंह रावत द्वारा पैरवी की गई.

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