किशोरी के अपरहण मामले में अभियुक्त को तीन साल की कैद. पढ़िए पूरी रिपोर्ट...

हल्द्वानी: किशोरी के अपहरण मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मनीष कुमार पांडे की कोर्ट ने आरोपी महेश को दोषी पाकर तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है. दोषी पर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. एडीजीसी अनीता जोशी के अनुसार एक महिला ने 31 दिसंबर 2012 को काठगोदाम थाने में तहरीर दी कि घर के पास से उसकी भतीजी का अपहरण किया गया है.
पुलिस द्वारा धारा 363, 376 (3) सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया. जिसके बाद पुलिस ने किशोरी को रुद्रपुर से महेश राम के साथ बरामद किया था. इसके बाद महेश को गिरफ्तार कर लिया गया. जानकारी के अनुसार सामने आया कि आरोपी महेश अल्मोड़ा जिले के पूनाकोट का रहने वाला है. पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दायर कर कहा कि आरोपी महेश किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था. अभियोजन पक्ष ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में आठ गवाहों को पेश किया. कोर्ट द्वारा महेश को किशोरी के अपहरण का दोषी पाया गया. जिसके बाद कोर्ट ने दोषी महेश को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है.

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