70 लाख तक खर्च कर सकते हैं प्रत्याशी. रखना होगा इन बातों का ध्यान

मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम विनोद कुमार सुमन ने आदर्श आचार संहिता का पाठ पढ़ाया. उन्होंने कहा कि इसका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. टीमें प्रत्याशियों के चुनाव के प्रत्येक खर्चे का ब्योरा देंगी. लोकसभा चुनाव-2019 में एक प्रत्याशी अधिकतम 70 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है. प्रत्याशी को चुनाव खर्च के लिए बैंक में अलग खाता खोलना होगा. जानकारी के अनुसार नैनीताल स्थित जिला निर्वाचन कार्यालय जल्द ही नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट हो जाएगा.
जिलाधिकारी विनोद कुमार सुमन ने इसके लिए आदेश जारी कर एमबी कालेज को अधिग्रहीत किया है. सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि अधिग्रहण संबंधी आदेश जारी कर दिए गए हैं. कालेज प्रशासन ने परिसर के एक ब्लाक को पूरी तरह से खाली कर दिया है. सेक्टर मजिस्ट्रेटों ने जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर जिले भर में मतदान केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण शुरू कर दिया है. निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक सेक्टर मजिस्ट्रेट मतदान केंद्रों के आसपास रहने वाले मतदाताओं से बातचीत कर पोलिंग बूथों की संवेदनशीलता का पता लगाया जाएगा.

खास बातें
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग पर रहेगा प्रतिबंध.
- सुबह छह से रात दस बजे तक तेज ध्वनि से नहीं बजाया जाएगा लाउडस्पीकर.
-पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर जनसभाओं, जुलूस और रैलियों की अनुमति, प्रचार सामग्री के अनुमोदन की अनुमति दी जाएगी.
-सभी दलों के प्रतिनिधियों से सरकारी संपत्तियों पर प्रचार सामग्री चस्पा नहीं करने तथा निजी संपत्तियों पर प्रचार सामग्री लगाते समय संपत्ति स्वामी से अनिवार्य रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने को भी कहा गया है.
-बाहर से आने वाले स्टार प्रचारकों, वाहनों एवं चौपरों की गहनता से तलाशी ली जाएगी और साथ ही इसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी.

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