ईरान से जबरदस्ती अगवा कर पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को कथित जासूसी के आरोप में पाकिस्तानी सैन्य कोर्ट द्वारा फांसी की सजा देने के मामले में आज अंतरराष्ट्रीय न्यायालय अपना फैसला सुना है. पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय अदालत में मुंह की खानी पड़ी है. अंतरराष्ट्रीय अदालत ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है. इस मामले में भारत की जोरदार दलीलों के आगे पाकिस्तान शुरू से ही लाचार नजर आने लगा था.
भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे नीदरलैंड के 'द हेग' में स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत में फैसला सुनाया गया. कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अब्दुलकावी अहमद यूसुफ द्वारा फैसला पढ़कर सुनाया गया. अंतरराष्ट्रीय अदालत में 15-1 से भारत के पक्ष में फैसला दिया. इस ऐतिहासिक फैसले की घड़ी में पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल के नेतृत्व में कानूनी विशेषज्ञों की एक टीम हेग में मौजूद रही. आईसीजे की कानूनी सलाहकार रीमा उमर ने ट्वीट कर बताया है कि अंतरराष्ट्रीय अदालत (आईसीजी) ने कुलभूषण की फांसी पर रोक लगा दी है.
भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे नीदरलैंड के 'द हेग' में स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत में फैसला सुनाया गया. कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अब्दुलकावी अहमद यूसुफ द्वारा फैसला पढ़कर सुनाया गया. अंतरराष्ट्रीय अदालत में 15-1 से भारत के पक्ष में फैसला दिया. इस ऐतिहासिक फैसले की घड़ी में पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल के नेतृत्व में कानूनी विशेषज्ञों की एक टीम हेग में मौजूद रही. आईसीजे की कानूनी सलाहकार रीमा उमर ने ट्वीट कर बताया है कि अंतरराष्ट्रीय अदालत (आईसीजी) ने कुलभूषण की फांसी पर रोक लगा दी है.
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