नैनीताल: तीन बच्चों के आधार पर हाईकोर्ट ने धारचूला ब्लॉक के बीडीसी सदस्य पद के दावेदार धन सिंह धामी के नामांकन को रद्द नहीं करने के आदेश दिए हैं.
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष हुई. धन सिंह धामी द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया था कि उसने जुम्मा बीडीसी क्षेत्र से नामंकन किया है. उसके दो लड़के हैं, उसने 16 वर्ष पहले एक बच्ची को मानवता के नाते गोद लिया था. उसे तीसरा बच्चा मानकर उसके खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई जा रही है और उसका नामांकन रद्द किया जा सकता है. पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने धारचूला ब्लॉक के निर्वाचन अधिकारी को धामी का याचीका नामांकन रद्द नहीं करने का आदेश दिया है.
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष हुई. धन सिंह धामी द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया था कि उसने जुम्मा बीडीसी क्षेत्र से नामंकन किया है. उसके दो लड़के हैं, उसने 16 वर्ष पहले एक बच्ची को मानवता के नाते गोद लिया था. उसे तीसरा बच्चा मानकर उसके खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई जा रही है और उसका नामांकन रद्द किया जा सकता है. पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने धारचूला ब्लॉक के निर्वाचन अधिकारी को धामी का याचीका नामांकन रद्द नहीं करने का आदेश दिया है.
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