सीबीआई की तरफ से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को बड़ा झटका लगा है. सीबीआई ने कथित रूप से विधायकों की खरीद-फरोख्त के मामले में हरीश रावत और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है. इस मामले में हरीश रावत का कहना है कि मुझे सिर्फ एफआईआर की कॉपी मिली है. उन्होंने कहा कि मेरी कानूनी सलाहकार टीम इस एफआईआर का अध्ययन कर रही है. मार्च 2016 में अपनी सरकार को बचाने के लिए उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर से विधायकों की खरीद-फरोख्त करने का मामला सामने आया था.
जिसके बाद से उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई थी. राज्यपाल की संस्तुति से 31 मार्च 2016 को हरीश रावत के खिलाफ सीबीआई जांच शुरू हुई. प्राथमिक जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर सीबीआई द्वारा हरीश रावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति मांगी गई थी. हरीश रावत के स्टिंग मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने की छूट दे दी थी. साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया कि यह कार्रवाई न्यायालय के अंतिम आदेश पर आधारित होगी.
जिसके बाद से उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई थी. राज्यपाल की संस्तुति से 31 मार्च 2016 को हरीश रावत के खिलाफ सीबीआई जांच शुरू हुई. प्राथमिक जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर सीबीआई द्वारा हरीश रावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति मांगी गई थी. हरीश रावत के स्टिंग मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने की छूट दे दी थी. साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया कि यह कार्रवाई न्यायालय के अंतिम आदेश पर आधारित होगी.
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