हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में 586 सहायक अध्यापकों के स्थानांतरण के मामले दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए स्थानांतरित किए गए 180 शिक्षकों के तबादले पर फिलहाल रोक लगा दी है. इस प्रकरण पर कोर्ट ने शिक्षा निदेशक को दो दिसंबर को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं. आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ के समक्ष हुई.
मामले के अनुसार हाईकोर्ट में शिक्षक राजेंद्र बड़ोनी और अन्य ने याचिका दायर करते हुए कहा था कि कुछ समय पहले प्रदेश में लगभग 586 शिक्षकों के तबादले किए गए थे. लेकिन बाद में 253 शिक्षकों के तबादले के आदेश रद्द कर दिए गए, जबकि 180 का ही स्थानांतरण किया गया. हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया है कि शेष 153 शिक्षकों के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है. विभाग की इस नीति को याचिकाकर्ता द्वारा पक्षपातपूर्ण बताते हुए शिक्षा विभाग में किए गए तबादलों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. याचिकाकर्ता ने प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की थी. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने पक्षों को सुनने के बाद 180 शिक्षकों के स्थानांतरण पर रोक लगाते हुए शिक्षा निदेशक को दो दिसंबर को कोर्ट में उपस्थित होकर जबाव देने के निर्देश दिए हैं.
मामले के अनुसार हाईकोर्ट में शिक्षक राजेंद्र बड़ोनी और अन्य ने याचिका दायर करते हुए कहा था कि कुछ समय पहले प्रदेश में लगभग 586 शिक्षकों के तबादले किए गए थे. लेकिन बाद में 253 शिक्षकों के तबादले के आदेश रद्द कर दिए गए, जबकि 180 का ही स्थानांतरण किया गया. हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया है कि शेष 153 शिक्षकों के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है. विभाग की इस नीति को याचिकाकर्ता द्वारा पक्षपातपूर्ण बताते हुए शिक्षा विभाग में किए गए तबादलों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. याचिकाकर्ता ने प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की थी. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने पक्षों को सुनने के बाद 180 शिक्षकों के स्थानांतरण पर रोक लगाते हुए शिक्षा निदेशक को दो दिसंबर को कोर्ट में उपस्थित होकर जबाव देने के निर्देश दिए हैं.
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