हत्या का आरोप सिद्ध होने के बाद आरोपी ने जज को दी धमकी.
नैनीताल: सोमवार को जिला न्यायालय परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक हत्या के आरोपी ने दोष साबित होने के बाद कोर्ट के आदेश के बावजूद पहले तो ऑर्डर सीट पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया और बाद में न्यायाधीश को ही धमकी दे डाली. आरोपी को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट परिसर से बाहर कर दिया गया. इसके बाद बैरक में मौजूद कैदियों के साथ भी आरोपी की झड़प हो गई. जुलाई 2014 में हुए व्यवसायी योगेश कुमार गुप्ता की हत्या के मामले में सोमवार को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार के न्यायालय में हल्द्वानी में सुनवाई हुई.
बहस के बाद कोर्ट में दोनों हत्या के दोनों आरोपियों संजीव जायसवाल और राहुल राठौर पर हत्या का दोष साबित हो गया. न्यायाधीश विनोद कुमार ने दोष साबित होने के बाद हत्यारोपियों से आदेश (ऑर्डर सीट) पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हत्यारोपी राहुल राठौर ने ऑर्डर सीट पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और न्यायालय कक्ष में ही पीठासीन अधिकारी (न्यायाधीश) को धमकी दी कि उन्होंने हत्या का दोष साबित कर गलती कर दी इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा. इसके बाद न्यायालय कक्ष में हड़कंप मच गया. कोर्ट के निर्देश के बाद न्यायालय कक्ष में सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने राठौर को न्यायालय कक्ष से बाहर कर दिया और पास में मौजूद बैरक में ले गए. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बैरक में पहुंचने के बाद हत्यारोपी की बैरक में मौजूद अन्य कैदियों से भी झड़प हुई. जिसके बाद आनन-फानन में राठौर को बैरक से बाहर निकाल लिया गया और बैरक में मौजूद अन्य कैदियों को वापस जेल रवाना किया गया. सूचना मिलने के बाद थानाध्यक्ष विजय मेहता और उपनिरीक्षक दिलीप कुमार भी न्यायालय परिसर में पहुंच गए. इस मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार द्वारा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल व जिला एवं सत्र न्यायाधीश को पत्र भेजा गया है. थानाध्यक्ष विजय मेहता ने बताया कि अभी फिलहाल मामले में तहरीर नहीं मिली है.
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