नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को मिली सजा. पढ़िए पूरी रिपोर्ट...
हल्द्वानी: नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मनीष कुमार पांडे की अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी कमलेश उर्फ कमल को दोषी पाया. अदालत ने अभियुक्त कमलेश को दस साल की सजा और साथ ही 65 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है.
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनीता जोशी के अनुसार पीड़िता के भाई ने 27 मार्च 2018 को मुखानी थाने में बहन के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सात अप्रैल 2018 को मुखानी क्षेत्र से नाबालिग को बरामद कर अल्मोड़ा जिले के दसौली दन्या निवासी कमलेश उर्फ कमल को गिरफ्तार कर लिया. जिसके बाद विवेचक ने दुष्कर्म आदि धाराएं बढ़ाईं. जानकारी मिली कि आरोपी क्षेत्र के एक होटल में काम करता था. सुनवाई के दौरान अदालत में अभियोजन पक्ष द्वारा दस गवाहों को पेश किया गया. साक्ष्यों का अवलोकन करने और दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने कमलेश को अपहरण और दुष्कर्म का दोषी पाया. अदालत ने दोषी कमलेश को धारा 363 के तहत तीन साल का कारावास, पांच हजार रुपये अर्थदंड, धारा 376(2 ध) के तहत दस साल की सजा और 50 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 366 के तहत पांच साल की सजा और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया. अदालत ने सुनवाई के बाद अभियुक्त कमलेश को जेल भेज दिया गया है.
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