शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय और तीन विधायकों समेत 16 के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी. पढ़िए पूरी रिपोर्ट

शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय और तीन विधायकों समेत 16 के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी. पढ़िए पूरी रिपोर्ट





उत्तराखंड: शिक्षामंत्री अरविंद पांडेय सहित चार विधायकों और 12 अन्य के खिलाफ जसपुर में जाम लगाकर लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करने के मुकदमे में सिविल जज (सी.डि)/ एसीजेएम की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किए हैं. कोर्ट ने अक्तूबर 2019 में सरकार की ओर से मुकदमा वापसी के लिए दाखिल प्रार्थना पत्र सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया था. मामले की सुनवाई के लिए 23 अक्तूबर की तिथि नियत की गई है. जून 2012 में जसपुर में दूसरे समुदाय का युवक एक युवती को भगा ले गया था. मामले में 26 जून को जसपुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई. युवती की बरामदगी की मांग को लेकर 15 जुलाई 2012 के दिन भाजपा नेताओं संग लोगों ने सुभाष चौक पर जाम लगाकर हाईवे बाधित कर दिया था. तत्कालीन कोतवाल जेसी पाठक की तहरीर पर मामले में पूर्व सांसद बलराज पासी, काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा, गदरपुर विधायक (अब शिक्षा मंत्री) अरविंद पांडेय, रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल, आदेश चौहान (अब जसपुर विधायक),  खिलेंद्र चौधरी, अजय कुमार, सीमा चौहान, शीतल जोशी सहित अन्य 15 लोगों को नामजद करते हुए अन्य के खिलाफ सरकारी कामकाज में बाधा डालने और धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में केस दर्ज किया था. कोर्ट में विवेचनाधिकारी तत्कालीन एसएसआई भीम भास्कर आर्य द्वारा चार्जशीट पेश की गई थी. 22 अगस्त 2014 को आरोपी पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर को चुनौती दी थी. सुनवाई के बाद 26 जुलाई 2019 को हाईकोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी. अभियोजन अधिकारी ने सरकार की ओर से जनहित में केस वापसी के लिए प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था. अदालत ने सुनवाई के बाद यह प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था.
शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय और तीन विधायकों समेत 16 के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी. पढ़िए पूरी रिपोर्ट

इस निर्णय के खिलाफ आरोपी पक्ष ने जिला एवं सत्र न्यायालय में निगरानी वाद दायर किया था. सुनवाई के बाद यह निगरानी वाद भी खारिज हो गया. यह मुकदमा जिला अदालत ने काशीपुर की सिविल जज (सी.डि)/ एसीजेएम अदालत को भेजा दिया था. अदालत ने इस मामले में आरोपी मंत्री अरविंद पांडेय, विधायक हरभजन सिंह चीमा, पूर्व सांसद बलराज पासी, आदेश चौहान, राजकुमार ठुकराल, सीमा चौहान समेत 16 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं.

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