हल्द्वानी: प्रवीन की हत्या की सूचना ना देने और साक्ष्य मिटाने के आरोप में नशा मुक्ति केंद्र का संचालक गिरफ्तार.
हल्द्वानी: प्रवीन की हत्या की सूचना ना देने और साक्ष्य मिटाने के आरोप में नशा मुक्ति केंद्र का संचालक गिरफ्तार.
हल्द्वानी: मुखानी पुलिस ने रविवार सुबह हरिपुर नायक कमलुवागांजा रोड स्थित आदर्श जीवन नशा मुक्ति केंद्र के संचालक राजीव जोशी को गिरफ्तार कर लिया. आरोप है कि संचालक ने केंद्र में प्रवीन की हत्या के बाद पुलिस को सूचना नहीं दी. उन्होंने हत्यारोपियों को बचाने के लिए शव को पिथौरागढ़ भिजवा दिया. पुलिस के अनुसार पिथौरागढ़ जिले के देवलथल निवासी प्रवीन कुमार को 23 अक्तूबर को हल्द्वानी में नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया था. एक अक्तूबर को प्रवीन कि मौत होने पर केंद्र संचालक ने शव को एंबुलेंस से उसके घर भिजवा दिया था. प्रवीन के शरीर पर डंडों की चोट के निशान को देखने के बाद परिजनों ने मुखानी थाने में तहरीर दी. इस मामले में पुलिस ने केंद्र के संचालक राजीव जोशी, सुपरवाइजर पीयूष कौशिक, कर्मचारी अभिषेक चंद्रा और अन्य के खिलाफ धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया. विवेचना के बाद पुलिस द्वारा पीयूष कौशिक, अभिषेक चंद्रा, अभय उर्फ बिट्टू, अर्जुन रावत, बाबी अंसारी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने एक नाबालिग को भी केंद्र से पकड़ा, लेकिन पुलिस ने किशोर न्याय बोर्ड के निर्देश पर उसे बाल संरक्षण गृह भेज दिया.
जांच में सामने आया कि प्रवीन को छह लोगों ने खंभे से बांध कर बेरहमी से पीटा था. इसी कारण उसकी मौत हो गई. पूछताछ में संचालक राजीव ने कहा कि घटना के समय वह केंद्र में मौजूद नहीं था. थानाध्यक्ष भगवान सिंह महर इस मुकदमे की विवेचना कर रहे हैं. विवेचक ने कहा कि मौत के बाद शव भेजने और सूचना देने की जिम्मेदारी संचालक की होती है. वह इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता है. इसी कारण पुलिस ने रविवार सुबह हत्या का साक्ष्य छिपाने और पुलिस को सूचना नहीं देने के मामले में धारा 201, 202 के तहत नशा मुक्ति केंद्र के संचालक राजीव जोशी को नशा मुक्ति केंद्र से गिरफ्तार कर लिया. थानाध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी राजीव का हत्या में शामिल होना नहीं पाया गया है. आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.
जांच में सामने आया कि प्रवीन को छह लोगों ने खंभे से बांध कर बेरहमी से पीटा था. इसी कारण उसकी मौत हो गई. पूछताछ में संचालक राजीव ने कहा कि घटना के समय वह केंद्र में मौजूद नहीं था. थानाध्यक्ष भगवान सिंह महर इस मुकदमे की विवेचना कर रहे हैं. विवेचक ने कहा कि मौत के बाद शव भेजने और सूचना देने की जिम्मेदारी संचालक की होती है. वह इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता है. इसी कारण पुलिस ने रविवार सुबह हत्या का साक्ष्य छिपाने और पुलिस को सूचना नहीं देने के मामले में धारा 201, 202 के तहत नशा मुक्ति केंद्र के संचालक राजीव जोशी को नशा मुक्ति केंद्र से गिरफ्तार कर लिया. थानाध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी राजीव का हत्या में शामिल होना नहीं पाया गया है. आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.
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