हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला. दुकानदारों को अब प्रति पॉलीथिन पर 500 रुपए जुर्माना भरना होगा.

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम आदेश देते हुए कहा है कि अब पॉलीथिन प्रयोग करने वाला प्रति दुकानदार पांच हजार के स्थान पर प्रति पॉलीथिन पांच सौ रुपये जुर्माना देना. इस प्रकरण पर खंडपीठ ने पूर्व में पारित एकलपीठ के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें एकलपीठ ने प्रति प्लास्टिक बैग पर पांच सौ रुपये जुर्माना लगाने का आदेश दिया था. बागेश्वर के व्यापारी मदन लाल और निर्मल कुमार साह की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई.
पॉलीथिन मिलने पर बागेश्वर नगरपालिका द्वारा व्यापारियों के पांच-पांच हजार रुपये के चालान कर दिए गए थे.  इसके खिलाफ व्यापारी हाईकोर्ट चले गए. पूर्व में न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने आदेश दिया था कि जुर्माने के तौर पर प्रति पॉलीथिन-प्लास्टिक बैग पांच सौ रुपये भरना होगा. हाईकोर्ट में स्पेशल अपील के माध्यम से एकलपीठ के इस आदेश को चुनौती दी गई. पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को सही ठहराया है और व्यापारियों पर प्रति पॉली बैग/पॉलीथिन पांच सौ रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है.

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