Jharkhand Coronavirus, Lockdown : हेमंत सोरेन ने झारखंड में 31 जुलाई तक बढ़ाया लॉकडाउन, कुछ नई शर्तों के साथ जारी रहेगी छूट
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रांची : कोरोना वायरस के संक्रमण (Coronavirus infection) की रोकथाम के मद्देनजर हेमंत सरकार ने 30 जून, 2020 तक घोषित लॉकडाउन को शुक्रवार को एक आदेश जारी करके 31 जुलाई, 2020 तक बढ़ा दिया है।सरकार ने कहा है कि अब तक लॉकडाउन में छूट की जो घोषणाएं समय-समय पर की गयी हैं, वह लागू रहेंगी। इस दौरान न तो राज्य में बसें चलेंगी, न सैलून खुलेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर जमावड़े पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी।
कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों की वजह से लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। देश के कई राज्यों में लॉकडाउन को बढ़ाये जाने के बीच राज्य सरकार ने भी ऐसा ही फैसला किया है। इसके पहले, गुरुवार (25 जून, 2020) को अनलॉक 1.0 के तहत कंटेनमेंट जोन को छोड़कर कुछ और सेक्टरों में छूट दी थी। विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठक के बाद मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के हस्ताक्षर से जो आदेश जारी हुआ था, उसमें ई-कॉमर्स पर लगी रोक हटा ली गयी थी।
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| झारखंड लॉकडाउन |
आदेश में कहा गया था कि लोग अब जरूरी और गैर-जरूरी सामान ऑनलाइन मंगवा सकेंगे। इसके साथ ही लोगों को खुले में व्यायाम करने या मॉर्निंग वाक और जॉगिंग की छूट दी गयी थी। सरकार ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम को भी खोलना की अनुमति दे दी थी। इसके ठीक एक दिन बाद लॉकडाउन को एक महीने के लिए बढ़ाने का एलान कर दिया।
शुक्रवार को सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि अब तक जिन गतिविधियों को शुरू करने की सरकार ने अनुमति नहीं दी थी, उन पर आगे भी रोक जारी रहेगी। इसका मतलब यह हुआ कि धार्मिक स्थलों पर आम लोग पहले की तरह अब भी पूजा नहीं कर पायेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों के साथ-साथ मेला के आयोजन पर भी रोक रहेगी।
इतना ही नहीं, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर्स, कोचिंग संस्थान आदि भी बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, प्रार्थना घर और अन्य ऐसे स्थलों पर भीड़ के जमा होने पर पूरी तरह रोक जारी रहेगी। अंतरराज्यीय बस सेवाओं पर रोक रहेगी. राज्य के अंदर भी बस सेवाएं शुरू नहीं हो पायेंगी। शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे।
सरकारी आदेश में कहा गया है कि होटल, लॉज, धर्मशाला, रेस्टोरेंट और अन्य हॉस्पिटैलिटी सेवाओं को खोलने की अनुमति नहीं होगी। स्पा, सैलून और नाई की दुकानें भी बंद रहेंगी। सरकार ने कहा है कि रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के आवागमन पर रोक रहेगी। हालांकि, इस दौरान अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के काम पर कोई रोक नहीं होगी।
इस दौरान फेस कवर या फेस मास्क अनिवार्य रूप से सभी लोगों को लगाना होगा। खासकर सार्वजनिक स्थलों, कार्य स्थलों और परिवहन के दौरान। सार्वजनिक स्थलों पर लोगों से कहा गया है कि वे अन्य लोगों से कम से कम 6 फीट की दूरी बनाये रखें। शादी समारोहों में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पायेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। समारोह में शामिल होने वाले सभी लोगों को फेस मास्क या फेस कवर लगाना अनिवार्य होगा।


