Lockdown 2.0 : छूट को लेकर नई guidelines जारी, इन कार्यो के लिए सरकार ने दी मंजूरी


गृह मंत्रालय ने 20 अप्रैल से लॉकडाउन के दौरान के बारे में दी जाने वाली छूट के बारे में जिक्र किया था जिसमे उन्होंने वास्तविक परिस्थितियों के आकलन के बाद जारी करने के बारे में कहा था.  आपको बता दे की रियायतों को लेकर नई गाइडलाइन्स जारी की जा चुकी है. इसमें उन्होंने कहा की प्रवासी मज़दूरों को अपने घर तक जाने के दौरान अधिकारी उन्हें सोशल डिस्टैन्सिंग का पालन करवाए.  आपको बता दे की ये छूट सिर्फ उन क्षेत्रों में दी गयी है जो हॉटस्पॉट में शामिल नहीं है. जिन क्षेत्रों को हॉटस्पॉट बनाया गया है वहा पर किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गयी है.

हॉटस्पॉट से बाहर के क्षेत्रों में सोमवार से रेल, सड़क और समुद्री मार्ग से अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर माल की ढुलाई की छूट दी गयी है. लेकिन इसमें भी वाहन में दो ड्राइवर और एक हेल्पर का होना अनिवार्य है. वस्तुओ की आपूर्ति के लिए खाली वाहनों को मंजूरी मिली है.

इसके अलावा जरूरी सामान के लिए खुदरा और थोक दुकानें खोली जा सकती है.  हाईवे के किनारे ढाबे और ट्रक मरम्मत की दुकाने खोलने पर भी छूट मिली है. साथ ही जरूरी सेवाओं के लिए स्टाफ मजदूरों की आवाजाही की इजाजत होगी. 

Lockdown 2.0 guidelines

चलिए आपको बताने है छूट को लेकर जारी की नई गाइडलाइन्स। .......

कार्यस्थलों तक आने-जाने की छूट


  • आपातकालीन चिकित्सा और जरूरी वस्तुओं को लाने ले जाने वाले निजी वाहनों को मंजूरी।
  • कार में ड्राइवर के अलावा पीछे की सीट पर सिर्फ एक व्यक्ति को जाने की मंजूरी
  • दो पहिया वाहनों में सिर्फ इसे चलाने वाले को ही इजाजत। किसी को पीछे नहीं बिठा सकते।
  • कैब सेवाओं पर रोक तीन मई तक जारी रहेगी। 
  • दफ्तर पर आने-जाने के लिए छूट मिलेगी।

मेडिकल व ऑनलाइन शैक्षिक गतिविधियां

  • शिक्षण, प्रशिक्षण और कोचिंग समेत सभी शैक्षिक सेवाओं के लिए ऑनलाइन गतिविधियां चलाने की इजाजत।
  • मनरेगा कार्य, सिंचाई और जल संरक्षण को प्राथमिकता। कामगारों को फेसमास्क का इस्तेमाल करना होगा और सामाजिक दूरी का पालन करना होगा।
  • तेल एवं गैस की आपूर्ति, बिजली, डाक सेवाएं, जल, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, दूरसंचार एवं इंटरनेट सेवाओं की इजाजत रहेगी।
  • अस्पताल, नर्सिंग होम, टेलीमेडिसिन सुविधाएं, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की दुकानें और दवाखाना।
  • डॉक्टरों समेत सभी चिकित्सा कर्मियों, वैज्ञानिकों, नर्सों, पैरा मेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन की आवाजाही को इजाजत।

प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण जरूरी

  • प्रवासी मजदूरों का लोकल अथॉरिटी के साथ रजिस्टर होना जरूरी है ताकि उसके कौशल के हिसाब से ही उन्हें काम दिया जा सके।
  • अगर प्रवासी मजदूरों का कोई समूह अपने काम की जगह लौटना चाहता है तो जांच के बाद ही उसे काम की जगह पर पहुंचाया जाएगा।
  • बस से यात्रा के दौरान सामाजिक दूरी का पालन करना जरूरी है। जिन बसों के जरिए इन्हें दूसरी जगह ले जाया जाएगा, उन्हें सैनिटाइज करना होगा।
  • 15 अप्रैल को जारी किए गए दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन होना जरूरी है।
  • स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि वह मजदूरों को उनकी यात्रा के दौरान खाना-पानी मुहैया कराएं।

खेती-किसानी से अन्नदाता को मजबूती, फसल बिक्री के साथ पशुपालन भी

  • खेत में किए जाने वाले कामों की मंजूरी, फसलों की खरीद से संबंधित एजेंसियों के कामकाज को इजाजत।
  • खेती से संबंधित मशीनरी की दुकानें, संबंधित केंद्र, खाद और बीज।
  • एपीएमसी मंडियों की अनुमति। सीधे तौर पर उत्पादाें की खरीद-बिक्री प्रक्रिया, कटाई और बीजों की बुआई।
  • मछली मारने से जुडे़ काम, मछलियों के प्रसंस्करण और बिक्री, मछली पालन और वाणिज्यिक मछली पालन।
  • चाय, कॉफी और रबर के बागान लगाने में 50 फीसदी कामगारों को ही अनुमति।
  • पशुपालन, दूध और दूध से जुडे़ उत्पादों की बिक्री और वितरण, पशुओं के लिए आश्रय की व्यवस्था करने जैसे कार्य।

बैंक, एटीएम खुलेंगे, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए सहारा

  • वित्तीय क्षेत्र: आरबीआई और आरबीआई नियंत्रित वित्तीय बाजार और परिसंपत्तियों, बैंक, एटीएम और बैंकिंग कामकाज के लिए आईटी से जुडे़ कर्मियों को रहेगी छूट। सेबी और पूंजी और ऋण बाजार सेवाओं के साथ-साथ आईआरडीएआई और बीमा कंपनियों को कामकाज के लिए इजाजत दी गई है।
  • सामाजिक क्षेत्र:  बच्चों, दिव्यांगों, बुजुर्गों के लिए घर समेत देखभाल केंद्रों और देखभाल आवासों में गतिविधियों की रहेगी छूट। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने जैसे पेंशन, ईपीएफओ द्वारा पीएफ का भुगतान करने और आंगनबाड़ी को पाबंदी से छूट रहेगी।

वाणिज्यिक सेवाएं

  • प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट दी गई है। इसके अलावा आईटी सेवाओं को 50 फीसदी कर्मचारी क्षमता के साथ कामकाज की इजाजत दी गई है।
  • सरकारी गतिविधियों के लिए डाटा और कॉल सेंटरों को भी इजाजत दी गई है। पंचायत स्तर पर आम सुविधा केंद्रों में कामकाज को छूट दी गई है।
  • ई कॉमर्स कंपनियों, कूरियर सेवाओं, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस को भी मंजूरी दी गई है।
  • निजी सुरक्षा और सुविधा प्रबंधन सेवाओं, होटल और आतिथ्य सेवाओं को छूट।
  • क्वारंटीन सुविधा केंद्र बनाने और इलेक्ट्रीशियन प्लंबर इत्यादि स्वरोजगार वाले लोगों को छूट।

सेज और निर्यात इकाइयों को छूट

  • ग्रामीण इलाकों में चलने वाली औद्योगिक इकाइयों को मंजूरी, विशेष आर्थिक क्षेत्रों और निर्यातोन्मुख इकाइयों, औद्योगिक क्षेत्रों और औद्योगिक बस्तियों को मिलेगी छूट। 
  • जरूरी सेवाओं का उत्पादन करने वाली कंपनियां या कारखानों को इजाजत, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और जूट कारखानों को भी दी गई मंजूरी। कोयला और खनिज उत्पादन के साथ-साथ तेल एवं गैस रिफाइनरी को मंजूरी।
  • गांवों में ईंट भट्ठे चलाने की भी मंजूरी दी गई है। सड़क, सिंचाई परियोजनाएं, अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं समेत निर्माण कार्य और नगर निगमों में निर्माण परियोजनाओं को इजाजत।

इन पर रहेगी पाबंदी

  • यात्राओं पर रोक, होटल, सिनेमा हॉल, मॉल्स।
  • राज्य, केंद्रशासित प्रदेश या जिला प्रशासन ही हॉटस्पॉट, संक्रमित क्षेत्रों को चिह्नित करेंगे।
  • इन सभी संक्रमित क्षेत्रों में 20 अप्रैल से मिलने वाली छूट मान्य नहीं होगी।
  • जरूरी सेवाओं को छोड़कर ऐसे इलाकों में किसी की भी आवाजाही की अनुमति नहीं होगी।
  • घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों, पैसेंजर ट्रेनें, बसें, मेट्रो, टैक्सी, सभी अंतरराज्यीय परिवहन पर रोक रहेगी।

देश में अब तक 2144 कोविड स्वास्थ्य केंद्र.


इस वायरस से लड़ने के  लिए सरकार स्वास्थ्य  केन्द्रो का निर्माण भी काफी तेज़ी से कर रही है. आपको बता दे की अब तक कोरोना उपचार के लिए देशभर में 2144 केन्द्रो को तैयार किया जा चुका है. इनमें 755 कोविड अस्पताल व 1389 कोविड स्वास्थ्य केंद्र हैं. अस्पतालों को क्षमता की बात करे तो इनमे लगभग पौने दो लाख बिस्तरों की व्यवस्था है. 

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