हल्द्वानी: शराब की दुकान के मालिक और कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज. पढ़िए पूरी रिपोर्ट...
हल्द्वानी। सोमवार को खुली शराब की दुकानों के आठ कर्मचारियों और एक दुकान मालिक के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. दुकानदार और कर्मचारियों पर आरोप है कि उन्होंने सोशल डिस्टेसिंग का पालन नहीं किया है. चौकी प्रभारी कैलाश नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलपड़ाव स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान की अनुज्ञापी भगवती बिष्ट हैं. इस दुकान में कर्मचारियों ने हाथ में दस्ताने और सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं किया था. इस मामले में धारा 144 का भी उल्लंघन हुआ.
इस दौरान दुकान के कर्मचारी रेलवे बाजार निवासी हिमांशु जायसवाल, ऊधमसिंह नगर जिले के बगवाड़ा किच्छा निवासी नीतिश सिंह, किच्छा रोड निवासी राहुल सिंह, बड़ी मुखानी धान मिल निवासी संदीप सिंह और शैलेंद्र मिश्रा के खिलाफ पुलिस द्वारा धारा 188, 269, 270, 51 बी आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
कार्रवाई करते हुए उपनिरीक्षक उमेश रजवार ने सरस मार्केट के सामने खुली दुकान के अनुज्ञापी हरीश बड़ोला सहित कर्मचारी गोलचा कंपाउंड निवासी रजत आर्या, देवलचौड़ रामपुर रोड निवासी गोपू कनवाल, आदर्श कालोनी मुखानी निवासी पंकज डालाकोटी के खिलाफ भी इसी धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
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