हल्द्वानी: दुष्कर्म पीड़िता सहित तीन पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश. पढ़िए पूरा मामला...
लालकुआं (हल्द्वानी): न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) शैलेंद्र कुमार यादव की अदालत ने दुष्कर्म पीड़िता सहित तीन लोगों के खिलाफ धारा 156 (3) के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. इस मामले में सैन्यकर्मी ने आरोप लगाया था कि युवती उसे ब्लैकमेल कर रही है. मुकदमा दर्ज होने के बाद समझौते के लिए उससे पैसे की मांग की जा रही है. अधिवक्ता सुनील पुंडीर ने जानकारी देते हुए बताया कि 2018 में राजीव नगर लालकुआं निवासी सैन्यकर्मी सूरज चंदोला का फेसबुक चैटिंग के दौरान क्षेत्र की एक युवती से संपर्क हुआ था. देखते ही देखते दोनों के बीच दोस्ती हो गई. सैन्यकर्मी ने बताया कि दोस्ती के दौरान उसने युवती को काफी उपहार दिए. कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि युवती का संबंध किसी अन्य युवक से भी है.
इसके बाद युवक ने खुद को युवती से अलग कर लिया. जिसके बाद युवती ने उस युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करा दिया. हाईकोर्ट की ओर से सैन्यकर्मी को अरेस्ट स्टे मिला था. आरोप है कि युवती ने मुकदमा दर्ज कराने के बाद भी सूरज का पीछा नहीं छोड़ा. सैन्यकर्मी का आरोप है कि समझौता करने के लिए पैसा मांगा गया. इतना ही नहीं उसके परिवार के लोगों ने उसे धमकी भी दी है.
इस मामले में अदालत ने संबंधित थाना प्रभारी को धारा 156(3) के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं करने की नसीहत दी है. इस मामले में अदालत ने उच्चतम न्यायालय द्वारा अर्नेश कुमार प्रति स्टेट आफ बिहार के निर्णय में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया गया है. वरिष्ठ उपनिरीक्षक रोहतास सागर ने कहा है कि कोतवाली पुलिस द्वारा आदेश के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
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