हल्द्वानी: गर्भवती की हत्या के मामले में पिता-पुत्र को पांच-पांच साल की कैद, महज 600 रुपये के लिए गर्भवती को बेरहमी से पीटा. पढ़िए पूरा मामला...
हल्द्वानी: गर्भवती की हत्या के मामले में पिता-पुत्र को पांच-पांच साल की कैद, महज 600 रुपये के लिए गर्भवती को बेरहमी से पीटा. पढ़िए पूरा मामला...
हल्द्वानी: गर्भवती की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव खुल्बे की कोर्ट ने पिता व पुत्र को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल कठोर करावास की सजा सुनाई है. अभियोजन के अनुसार पुलिस थाने में गफूर बस्ती आजादनगर हल्द्वानी निवासी नूरजहां पत्नी स्व अब्दुल वहीद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया था कि कुछ दिन पूर्व उसका सगा भतीजा फैजान को मोटर ठीक कराने के लिए 600 रुपए ले गया था. इसके बाद उसने न ही मोटर वापस की और न ही 600 रुपये वापस किए. जब वह मोटर व पैसे मांगने जाती थी तो फैजान व उसका पिता व रिपोर्टकर्ता का भाई शाहिद उसके साथ मारपीट करते थे. 29 जनवरी 2019 की शाम करीब 4:30 बजे रिपोर्टकर्ता की बेटी बरखा पत्नी मोइनुद्दीन अपने मायके गफूर बस्ती आजादनगर आई थी, उस समय बाप बेटे घर में घुस गए. और कहने लगे आज तुझे नहीं छोड़ेंगे. इसके बाद शाहिद ने पीछे से बरखा के हाथ पकड़ लिए, जबकि फैजान ने धारदार छुरी से जानलेवा हमला बोल दिया. गर्भवती बरखा को लात घूंसों से हमला कर जमीन में गिरा दिया. गर्भवती अवस्था में पेट में चोट लगने के कारण वह बेहोश हो गई. खून से लटपथ बरखा को तत्काल बेस अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. रिपोर्टकर्ता घटना के समय अस्पताल में भर्ती थी, जहाँ उसके पुत्र अमन ने उसे मामले कि जानकारी दी. जब वह घर गई तो उसने बेटी का शव पड़ा देखा.
पुलिस द्वारा शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के पेट में चोट के निशान पाए गए. पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया. अभियोजन की ओर से डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा द्वारा दस गवाह पेश किए गए. कोर्ट द्वारा गुरुवार को दोनों आरोपितों को धारा 304 के तहत मामले में दोषी करार दे दिया गया. फैजान गिरफ्तारी के बाद से जेल में है, जबकि शाहिद को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है.
पुलिस द्वारा शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के पेट में चोट के निशान पाए गए. पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया. अभियोजन की ओर से डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा द्वारा दस गवाह पेश किए गए. कोर्ट द्वारा गुरुवार को दोनों आरोपितों को धारा 304 के तहत मामले में दोषी करार दे दिया गया. फैजान गिरफ्तारी के बाद से जेल में है, जबकि शाहिद को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है.
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