रविवार को जीएसटी काउंसिल की 33वीं बैठक हुई जिसमें रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर 2 बड़े फैसले किए गए. बैठक में सस्ते मकानों पर जीएसटी 1% और नॉन पोर्टेबल मकानों पर जीएसटी की दरें 5% तय की गई. यह नया नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा. सस्ते मकानों पर जीएसटी दर कम होने से कुमाऊं के हल्द्वानी, रानीखेत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, द्वाराहाट, रुद्रपुर, बाजपुर और काशीपुर आदि शहरों में मकान सस्ते हो जाएंगे. इस फैसले से कुमाऊं के लगभग 10 लाख परिवारों को फायदा होगा.
जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह भी तय किया गया कि जो भवन मेट्रो सिटी में हैं और जिनका कवर्ड एरिया 60 वर्ग मीटर हो तथा ऐसे आवासीय भवन जिनका कवर्ड एरिया 90 वर्ग मीटर हो और जो मेट्रो सिटी से बाहर हों ऐसे सभी भवन अफॉर्डेबल घरों की श्रेणी में आएंगे. इस बैठक में यह शर्त भी रखी गई कि इस प्रकार के आवासीय भवनों का मूल्य 40 लाख रुपए से अधिक ना हो. जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में हुए निर्णयों से मध्यम वर्ग के परिवारों को काफी फायदा मिलेगा. कुमाऊं के कई बड़े शहरों में अब पहले के मुकाबले सस्ते मकान उपलब्ध होंगे.
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