हाईकोर्ट के आदेश के बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ‘ग’ के पदों की सीधी भर्ती में राज्य आंदोलनकारियों का आरक्षण खत्म कर दिया गया है. आरक्षित पदों के लिए सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को चयनित किया जाएगा. इसके लिए चयन आयोग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं. हाईकोर्ट ने मार्च 2018 को राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया था.
हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह ‘ग’ पदों की सीधी भर्ती में क्षैतिज आरक्षण को खत्म नहीं किया था. इस पर गिरीश कुमार द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई. जिसके बाद उच्च न्यायालय द्वारा चयन आयोग को अवमानना नोटिस जारी किया गया. हाईकोर्ट की सख्ती के बाद चयन आयोग ने समूह ‘ग’ पदों की भर्ती में आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण को अब समाप्त कर दिया.
हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह ‘ग’ पदों की सीधी भर्ती में क्षैतिज आरक्षण को खत्म नहीं किया था. इस पर गिरीश कुमार द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई. जिसके बाद उच्च न्यायालय द्वारा चयन आयोग को अवमानना नोटिस जारी किया गया. हाईकोर्ट की सख्ती के बाद चयन आयोग ने समूह ‘ग’ पदों की भर्ती में आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण को अब समाप्त कर दिया.
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