हाईकोर्ट की संस्तुति पर राजभवन ने ऊधमसिंह नगर जिले के काशीपुर की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक न्यायाधीश अनुराधा गर्ग को भ्रष्टाचार के मामले में बर्खास्त कर दिया है. बृहस्पतिवार को उत्तराखंड शासन ने बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया गया है. वर्ष 2015 से एसीजेएम गर्ग निलंबित चल ही थीं. बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के गठन से लेकर अब तक किसी भी न्यायिक अफसर की बर्खास्तगी का यह पहला मामला है. हाईकोर्ट ने चार वर्ष पहले 2008 न्यायिक सेवा बैच की अधिकारी अनुराधा गर्ग के खिलाफ कार्रवाई की थी. उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला चल रहा था.
उसके बाद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल डीपी गैरोला ने मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर 2015 को आदेश जारी किए जाने पर एसीजेएम काशीपुर अनुराधा गर्ग को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में अनियमितताएं व भ्रष्टाचार की बात सामने आने पर निलंबित कर दिया गया था. इस मामले में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल नरेंद्र दत्त को जांच अधिकारी नियुक्त किया था. उनकी ओर से की गई प्रारंभिक जांच होने के बाद 24 मार्च 2015 को रिपोर्ट चीफ जस्टिस के समक्ष पेश की गई थी. रिपोर्ट में अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोपों की पुष्टि हो गई थी. इसके बाद मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल डीपी गैरोला द्वारा निलंबन आदेश जारी कर दिए गए थे. इसके बाद हाईकोर्ट ने गर्ग की सेवाएं समाप्त करने की संस्तुति की जिस पर शासन द्वारा उनको बर्खास्त करने का आदेश जारी किया गया है.
उसके बाद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल डीपी गैरोला ने मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर 2015 को आदेश जारी किए जाने पर एसीजेएम काशीपुर अनुराधा गर्ग को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में अनियमितताएं व भ्रष्टाचार की बात सामने आने पर निलंबित कर दिया गया था. इस मामले में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल नरेंद्र दत्त को जांच अधिकारी नियुक्त किया था. उनकी ओर से की गई प्रारंभिक जांच होने के बाद 24 मार्च 2015 को रिपोर्ट चीफ जस्टिस के समक्ष पेश की गई थी. रिपोर्ट में अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोपों की पुष्टि हो गई थी. इसके बाद मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल डीपी गैरोला द्वारा निलंबन आदेश जारी कर दिए गए थे. इसके बाद हाईकोर्ट ने गर्ग की सेवाएं समाप्त करने की संस्तुति की जिस पर शासन द्वारा उनको बर्खास्त करने का आदेश जारी किया गया है.
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