नौकरी में एक कोटे से दो बार आरक्षण पर कोर्ट के आदेश के बाद एसडीएम की सेवाएं समाप्त.

एक कोटे से नौकरी में दो बार आरक्षण का लाभ लेने पर उत्तराखंड में शासन ने एसडीएम सितारगंज मनीष बिष्ट की सेवाएं समाप्त कर दी हैं. लोक सेवा आयोग ने कोर्ट के आदेश पर बिष्ट की नियुक्ति समाप्त करने का प्रस्ताव शासन को भेजा था. ताजा आदेश जारी किए जाने पर बिष्ट की जगह अन्य अभ्यर्थी सुधीर कुमार को नियुक्ति प्रदान की गई है. राज्य में यह अपनी तरह का पहला मामला है. पूर्व सैनिक के आश्रित को मिलने वाले चार फीसदी आरक्षण कोटे का लाभ मनीष ने लिया था. चंपावत जिले में उपखंड शिक्षाधिकारी के रूप में मनीष ने सेवाएं दी थी.
मनीष ने वर्ष 2015 बैच के पीसीएस अफसर में चयन के समय फिर से पूर्व सैनिक के कोटे से आरक्षण का लाभ लिया था. अन्य अभ्यर्थी ने लोक सेवा आयोग के समक्ष आपत्ति जताई थी कि नियम के अनुसार नौकरी में आरक्षण के कोटे का लाभ एक ही बार लिया जा सकता है. अभ्यर्थी ने आयोग के बाद हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल की थी. हाईकोर्ट द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया गया था. जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया. वर्ष 2018 में प्रशिक्षु डिप्टी कलक्टर के रूप में अल्मोड़ा में सेवाएं देने के बाद 2018 के आखिरी महीनों में बिष्ट ऊधम सिंह नगर आ गए थे. ओसी कलक्ट्रेट के पद पर तैनाती के बाद उन्हें मार्च में सितारगंज का एसडीएम के पद में तैनात किए गए थे. बिष्ट वर्तमान में एसडीएम सितारगंज के पद पर तैनात हैं. कोर्ट के आदेशानुसार लोक सेवा आयोग ने कार्मिक विभाग को प्रस्ताव भेजा. अब मनीष की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं.

टिप्पणियाँ