हाईकोर्ट में पंचायती राज संसोधन एक्ट को चुनौती.

कोटाबाग: उत्तराखंड ग्राम प्रधान एसोसिएशन ने सरकार की पंचायती राज संशोधन एक्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. एसोसिएशन ने दो से अधिक बच्चे होने पर चुनाव ना लड़े जाने तथा चुनाव लड़ने के लिए हाईस्कूल पास होना अनिवार्य किए गए प्रावधानों को नियम विरुद्ध मानकर यह चुनौती कोर्ट में दी है. संगठन द्वारा यह भी कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति की दो बेटियां और एक बेटा है, या दो बेटे और एक बेटी, और यदि पुत्रियों की शादी हो गई हो तो उन्हें किस परिवार का हिस्सा माना जाएगा. 6 अगस्त को मामले की सुनवाई हो सकती है.
मामले के अनुसार उत्तराखंड ग्राम प्रधान एसोसिएशन की ओर से कोटाबाग निवासी मनोहर लाल आर्या ने याचिका दायर की है. उनका कहना है कि सरकार द्वारा पंचायत राज एक्ट में संसोधन कर ग्राम प्रधान और अन्य पदों पर चुनाव लड़ने के लिए दो से अधिक बच्चे न होने और हाईस्कूल पास होना अनिवार्य कर दिया गया है. एसोसिएशन द्वारा कहा गया है कि इन संशोधनों को सरकार पुरानी तिथि से लागू कर रही है, जबकि इसे लागू करने से पहले तीन सौ दिन का समय दिया जाना चाहिए था. उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, यहां पर ग्राम प्रधान के लिए हाईस्कूल पास उम्मीदवार मिलना काफी मुश्किल हो जाता है. एसोसिएशन ने मांग की है कि पंचायत चुनाव पुराने नियमों के तहत ही कराए जाएं.

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