हल्द्वानी: नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 15 साल की कठोर सजा. पढ़िए पूरी रिपोर्ट...
हल्द्वानी: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को पॉक्सो अदालत ने 15 साल की कठोर सजा सुनाई है. आरोपी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. गफूर बस्ती, वार्ड नंबर 24, थाना बनभूलपुरा निवासी नफीस पर आरोप लगा है कि उसने 20 नवंबर 2017 को 14 साल की एक किशोरी को अपने परिचित के घर बुलाया और दुष्कर्म को अंजाम दिया. किशोरी ने घर वालों को यह बात बताई तो गुस्साए पिता ने बनभूलपुरा थाने में इसकी शिकायत की. इसके बाद आरोपी नफीस के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई. दुष्कर्म के बाद किशोरी की हालत बिगड़ने लगी तो उपचार भी करना पड़ा था.
शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में 9 गवाह पेश किए गए थे. शनिवार को पॉक्सो अदालत की जज अर्चना सागर ने नफीस को दोषी करार देकर सजा सुनाई.
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